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आज ही है बस आखिरी मौका, फटाफट बिना देर किए निपटाए ये काम; नहीं तो अब सीधे आएगा नोटिस

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Posted On:Wednesday, December 31, 2025

साल 2025 का आज अंतिम दिन है और इसी के साथ इनकम टैक्स से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण डेडलाइन भी समाप्त होने जा रही है। असेसमेंट ईयर 2025-26 (फाइनेंशियल ईयर 2024-25) के लिए रिवाइज्ड (संशोधित) या बिलेटेड (विलंबित) रिटर्न दाखिल करने का आज यानी 31 दिसंबर, 2025 आखिरी मौका है। यदि आपसे मूल रिटर्न भरते समय कोई चूक हो गई है या आप रिटर्न भरना ही भूल गए थे, तो आज के बाद आपके पास खुद से सुधार करने का विकल्प खत्म हो जाएगा।

क्यों जरूरी है आज रिटर्न फाइल करना?

इनकम टैक्स विभाग पिछले कुछ हफ्तों से टैक्सपेयर्स को लगातार ईमेल और मैसेज के जरिए सतर्क कर रहा है। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टैक्सपेयर अपने डेटा का मिलान कर लें। यदि रिटर्न में कोई विसंगति रहती है, तो आपका रिफंड अटक सकता है। आज की डेडलाइन निकलने के बाद आप स्वेच्छा से कोई नई कटौती (Deduction) या छूट (Exemption) क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि विभाग को आपके रिटर्न में कोई गलती मिलती है, तो आपको सीधे नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

क्या होता है रिवाइज्ड रिटर्न (Section 139(5))?

अक्सर जल्दबाजी में ITR फाइल करते समय हम कुछ जानकारियां गलत भर देते हैं, जैसे गलत बैंक अकाउंट नंबर, कोई अतिरिक्त आय दिखाना भूल जाना या गलत डिडक्शन क्लेम करना। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(5) टैक्सपेयर्स को इन गलतियों को सुधारने की अनुमति देती है।

CA (डॉ.) सुरेश सुराना के अनुसार, "रिवाइज्ड रिटर्न मूल रिटर्न की जगह ले लेता है और इसे फाइल करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, बशर्ते इसे समय सीमा के भीतर भरा जाए। हालांकि, यदि सुधार के बाद आपकी टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो आपको ब्याज के साथ अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा।"

क्या बढ़ेगी डेडलाइन?

सोशल मीडिया (X) पर कई टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ओरिजिनल रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न के बीच पर्याप्त समय का अंतर होना चाहिए। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से तिथि बढ़ाने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, इसलिए अंतिम समय के तकनीकी ग्लिच से बचने के लिए आज ही फाइल करना समझदारी है।

रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया

  1. लॉगिन: आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर अपने PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।

  2. सेक्शन चुनें: 'e-File' > 'Income Tax Return' > 'File Income Tax Return' पर जाएं।

  3. असेसमेंट ईयर: संबंधित असेसमेंट ईयर (2025-26) का चयन करें।

  4. फाइलिंग मोड: ऑनलाइन मोड चुनें और 'Revised return under section 139(5)' विकल्प पर क्लिक करें।

  5. विवरण भरें: अपने ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) और फाइलिंग की तारीख दर्ज करें।

  6. सुधार और वेरिफिकेशन: जरूरी सुधार करने के बाद रिटर्न सबमिट करें और उसे e-verify करना न भूलें। वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न अधूरा माना जाएगा।


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