लखनऊ न्यूज डेस्क: रेल यात्रियों से पानी की बोतल पर एक रुपये अधिक वसूलना वेंडर को भारी पड़ा। रेलवे ने लखनऊ जंक्शन पर पानी की बोतल अधिक दाम में बेचने वाले वेंडर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
दरअसल, GST घटने के बाद रेलवे ने रेल नीर और अनुमोदित अन्य ब्रांड की सीलबंद पानी की बोतलों के दाम 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये कर दिए थे। यह आदेश 22 सितंबर से लागू है। इसके बावजूद कुछ वेंडर ने यात्रियों से 15 रुपये वसूले। इसी मामले की शिकायत यात्री अब्दुर्राब ने प्लेटफार्म नंबर एक से पानी खरीदते समय अनुभव किया और सोशल मीडिया पर साझा की। रेलवे ने जांच कर मामला सही पाया और जुर्माना वसूल किया।
पिछले एक साल में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में पानी के दाम अधिक वसूलने की 97 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 70 से अधिक मामलों में रेलवे ने जांच के बाद वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की।
सिर्फ पानी ही नहीं, पिछले एक महीने में 38 शिकायतें खानपान और शीतल पेय के अधिक दाम वसूलने के लिए दर्ज हुई हैं। उदाहरण के तौर पर, पंजाब मेल में यात्री से 90 रुपये के खाने के बजाय 140 रुपये वसूले जाने की शिकायत आई थी। रेलवे ने इन शिकायतों की निगरानी और जांच के लिए विशेष सेल गठित किया है, जो जांच के बाद वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करती है।