ताजा खबर
लखनऊ में लापरवाही करने वाले दो दरोगा निलंबित   ||    लखनऊ को मिलेगा इंटरनैशनल कन्वेंशन सेंटर, जानिए कितने साल में होगा तैयार   ||    Karwa Chauth 2024 Upay: करवा चौथ पर महिलाएं करें ये उपाय, रिश्ता होगा अटूट, पार्टनर का मिलेगा प्यार,...   ||    Kalki Avatar: धर्म की स्थापना के लिए होगा भगवान कल्कि का आगमन, 2 मिनट के इस वीडियो में जानें कब लेंग...   ||    लखनऊ में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 2000 मरीजों को नहीं मिला इलाज, OPD और वार्ड में हड़कंप   ||    लखनऊ को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, पढ़ें डेस्टिनेशन   ||    लखनऊ में गैंगरेप केस पर कांग्रेस का हमला, यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप   ||    लखनऊ के इन इलाकों में आज बिजली कटौती, दो लाख लोगों को झेलनी पड़ेगी परेशानी   ||    लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर प्रेमी-प्रेमिका की जहर खाने की घटना, रहस्य गहराया   ||    पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर लखनऊ में राजनीति गरमाई, पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR   ||   

संसद के मानसून सत्र में दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 विधेयक कानून बने, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Saturday, August 12, 2023

मुंबई, 12 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। संसद के मानसून सत्र में पास हुए दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इनका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके बाद चारों बिल कानून बन गए। इन बिलों में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल और जन विश्वास बिल शामिल हैं। आपको बता दें, अब डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार केंद्र को मिल जाएंगे।

नए कानून के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (NCCSA) बनाई गई है। इसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और होम डिपार्टमेंट के प्रिसिंपल सेक्रेटरी इसके अन्य दो सदस्य होंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अलावा बोर्डों आयोगों में नियुक्तियां और तबादले भी इसी अथॉरिटी की सिफारिश पर होंगे। किसी भी मामले पर फैसला बहुमत के हिसाब से होगा। यानी चीफ सेक्रेटरी और प्रिसिंपल सेक्रेटरी मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसले को खारिज कर सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में 3 अगस्त को पास हुआ था। इसे राज्यसभा में 9 अगस्त को पेश किया गया। वोटिंग में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े और बिल पास हो गया।


लखनऊ और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. Lucknowvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.