यदि आपका PAN card आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से बेकार हो जाएगा ऐसे खबर अपने सुनी होंगी । केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है |
पर पैन कार्ड इतना ज़रूरी क्यों है ? जानिए |
बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने और यहां तक कि 50,000 से अधिक का नकद लेनदेन करने जैसे कई उद्देश्यों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं:
-आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल ओपन करे - https://incometaxindiaefiling.gov.in/
-इस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी।
-उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें।
-एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जिससे आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। यदि नहीं, तो मेनू बार पर Settings प्रोफाइल सेटिंग्स ’पर जाएं और ad लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
-डिटेल्स जैसे जन्म तिथि और लिंग का डिटेल्स पहले से ही पैन डिटेल्स के अनुसार उल्लेख किया जाएगा।
-अपने डिटेल्स पैन कार्ड पर जो है उसे आधार कार्ड से मैच करे | ध्यान दें कि अगर कोई मिसमैच है, तो आपको दोनों में से किसी भी एक दस्तावेज को सही करवाना होगा।
-अगर डिटेल्स मेल खाता है तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें।
-एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक जुड़ा हुआ है |
-अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।