लखनऊ न्यूज डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी में हुए हमले में मारे गए मनोज राय से जुड़े मुकदमे को गाजीपुर ट्रायल कोर्ट से लखनऊ स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने आरोपी सुरेंद्र शर्मा, अफरोज खान और मोहम्मद शाहिद की ओर से दायर ट्रांसफर अर्जी को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय की ओर से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराया गया था।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले के एक अन्य आरोपी सरफराज का मुकदमा पहले ही लखनऊ ट्रांसफर किया जा चुका है, इसलिए समान आधार पर बाकी आरोपियों का मुकदमा भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस तर्क को स्वीकार कर लिया और मुकदमे को लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट भेजने का निर्देश दिया।
गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में यह मामला लंबे समय से लंबित था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुकदमे की सुनवाई लखनऊ में होगी। इस फैसले से मामले की सुनवाई की गति तेज होने की संभावना है।