मुंबई, 13 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना में भी 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने के आदेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में ओल्ड हैदराबाद सिटी नगर निगम के साथ-साथ ठाणे जिले की कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका और छत्रपति शिवाजी नगर पालिका प्रशासन ने ऐसे आदेश जारी किए हैं। तेलंगाना में इस फैसले पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि गोश्त खाने का स्वतंत्रता दिवस से क्या संबंध है। ओवैसी ने कहा कि राज्य में 99 प्रतिशत लोग गोश्त खाते हैं और यह आदेश लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।
इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह धर्म या राष्ट्रीय हित का मामला नहीं है। उनका कहना है कि यह नागरिकों की व्यक्तिगत पसंद का मुद्दा है और नगर निगम को शाकाहार थोपने के बजाय खस्ताहाल सड़कों और बदहाल नागरिक सेवाओं को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना में यह मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम से इस आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका में कहा गया है कि यह आदेश मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन करता है। कोर्ट में इस मामले की आगे सुनवाई जस्टिस विजयसेन रेड्डी करेंगे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस तरह की रोक को गलत बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक या भावनात्मक अवसरों जैसे आषाढ़ी एकादशी या महावीर जयंती पर ऐसी बंदी समझ में आती है, लेकिन 15 अगस्त पर इसे लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वह जानकारी लेंगे।