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बहराइच में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच। कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के साथ-साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइंस का पालन कराते हुए कजरी तीज, श्री गणेश चतुर्थी पूजा, चेहल्लुम, महाराजा अग्रसेन जयंती, शारदीय नवरात्रि श्री माँ दुर्गापूजा, महानवमी विजयदशमी (दशहरा) तथा दीपावली आदि आगामी त्यौहारों और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर जनपद बहराइच के सभी सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था, लोक व्यवस्था, शांति बनाने व जनसुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचंद्र पांडेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

किस पर लागू आदेश
अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचंद्र पांडेय द्वारा जारी आदेश 09 सितंबर 2021 से 04 नवंबर 2021 तक जनपद बहराइच के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

Posted On:Thursday, September 9, 2021


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