एक स्पेशल 'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस' (एनडीपीएस) कोर्ट नेएक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अरमान को पिछले साल 1.2 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था।कोर्ट ने पाया कि एक्टर "सह-आरोपी, ड्रग ट्रैफिकर के साथ जुड़ा हुए थे, जिसे एमडी की एक कॉमर्सियल क्वांटिटी के साथपकड़ा गया था"।
कोर्ट ने एक्टर की बेल याचिका को खारिज करते हुए कहा, "जांच सामग्री जाहिर तौर पर इंगित करती है कि फाइनेंस अवैधतस्करी और ड्रग की खरीद के संयोजन में था"
बुधवार को दिए गए आदेश में, स्पेशल एनडीपीएस जज डॉ. एए जोगलेकर ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गएसामान से, यह प्राइमा फेस एविडेंट था कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 27 ए, 28, 29 को विधिवत लागू किया गयाथा। एक्टर की व्हाट्सएप चैट्स और बैंक स्टेटमेंट्स के साथ अवैध ट्रैफिकिंग को फाइनेंस करने का आरोप था।
अरमान कोहली ने जानी दुश्मन, कहार, जुआरी, एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में काम किया है। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंटरह चुके एक्टर को 28 अगस्त, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पहली जमानत याचिका को एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटनमजिस्ट्रेट कोर्ट ने 4 सितंबर, 2021 और बाद में 14 अक्टूबर को मुंबई सेशन कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया था।
एनसीबी ने सबसे पहले अजय राजू सिंह को अवैध ड्रग की तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जब उन्होंनेखुलासा किया कि उन्होंने एक्टर को कई बार ड्रग्स बेचा था, तो एजेंसी ने अंधेरी में कोहली के घर की तलाशी ली और उनकेघर से 1.2 ग्राम कोकीन मिली।